परवरिश योजना से गरीब परिवारों को हर माह 4 हजार; कैसे करें आवेदन, कौन-से दस्तावेज जरूरी? सब जानें
परवरिश योजना से गरीब परिवारों को हर माह 4 हजार; कैसे करें आवेदन, कौन-से दस्तावेज जरूरी? सब जानें
महिलाओं एवं बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बिहार सरकार ने गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह पहल की है। प्रत्यके गरीब एवं निम्न वर्ग के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 4000 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पूर्णिया जिला अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें लक्ष्य के अनुरूप 275 बच्चों को चयन कर लाभान्वित कराया गया है।
इस योजना में मुख्य रूप से 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बता दें कि वर्तमान में लाखों ऐसे अनाथ बच्चे हैं एवं कई ऐसे परिवार हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है और वह दूसरों पर निर्भर है। सरकार द्वारा ऐसे अनाथ एवं बेसहारा परिवारों के लिए इस योजना की शुरूआत की है। इसके तहत अनाथ एवं असहाय बच्चों के भरण-पोषण के लिए तीन वर्षों तक प्रति महीने 4000 की राशि दी जाती है।
योजना से लाभ एवं विशेषताएं
सरकार ने बच्चों के हितार्थ अति महत्वांकाक्षी योजना प्रारंभ की है। जिसमें अनाथ बच्चों और विस्तारित परिवारों को सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास है ताकि वह दूसरों पर निर्भर ना रहें और अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इस योजना में लाभार्थियों को कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को राज्य के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। राज्य के अनाथ बच्चे एवं विस्तारित परिवारों को प्रति महीने 4000 वितरित किए जाएंगे। विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाले मुखिया जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं। प्रति महीने राशि प्राप्त करके अनाथ बच्चे स्वयं से अपना भरण पोषण कर पाएंगे। राशि प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को सुधर कर आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
कैसे करें आवेदन
● सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
● होमपेज पर ‘‘फॉर्म डाउनलोड’’ के विकल्प पर क्लिक करके डाउनलोड करें।
● डाउनलोड किए गए फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें।
● फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
● अंत में अपने जिला के बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा करा दें।
● इस प्रकार आप बिहार स्पॉन्सरशिप योजना में आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पोर्ट आकार फोटो।
इस योजना के लिए पात्रता
● आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
● बच्चे की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
● एक परिवार के दो बच्चों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
● गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल कार्ड धारक परिवार पात्र होंगे।
● ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय 72,000 और वहीं शहरी क्षेत्र में 96,000 होनी आवश्यक है।
● स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें लक्ष्य के अनुरूप 275 बच्चों को चयन कर लाभान्वित कराया गया है।
18 साल के बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता
परवरिश योजना बिहार सरकार अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है। पूर्णिया में अब तक 342 बच्चों को लाभान्वित कराया जा रहा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 305 आवेदन प्राप्त किये गए हैं जो संबंधित परियोजना के सीडीपीओ को बाल संरक्षण इकाई से भेजा है। लाभुकों को योजना के लाभ से लाभान्वित कराया जाएगा। शून्य से 18 साल के बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है। योजना का लाभ अनाथ और बेसहारा बच्चों के अलावा, एचआईवी/एड्स या दृश्य विकृति (ग्रेड कक) से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है। योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिलता है जिनके माता-पिता एचआईवी/एड्स या दृश्य विकृति से पीड़ित हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केन्द्र, सीडीपीओ कार्यालय तथा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में नि: शुल्क उपलब्ध है। आवेदव फॉर्म भरकर एवं आवश्यक कागजात संलग्न कर आंगनवाडी सेविका के पास जमा करेंगें। एचआईवी/एड्स के मामले में आवेदन संबंधित सीडीपीओ के कार्यालय में जमा होगा।
क्या कहते अधिकारी
परवरिश योजना से 342 बच्चों को पूर्णिया में लाभान्वित कराया जा रहा है। अब तक 305 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो संबंधित परियोजना के सीडीपीओ को भेजा है। जांचोपरांत लाभान्वित कराया जाएगा।
–बेबी रानी, सहायक निदेशक ,बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया।
Source – Hindustan