बिहार में नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़े गए तो रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। पेरेंट्स पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना।
बिहार में नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़े गए तो रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। पेरेंट्स पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोग अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं। यही बच्चे तेज रफ्तार और स्टंट दिखाने के चक्कर में दूसरों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। प्रशासन अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में तैनात किया है।
पकड़े जाने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द।
जानकारी के अनुसार अगस्त महीने से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अभिभावकों को 25 हजार रुपये तक का जुर्मान देना होगा। नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं, 16 से 18 साल तक के नाबालिग सिर्फ बिना गियर वाले वाहन चला सकते हैं।
स्पेशल सिपाहियों की लगाई जाएगी ड्यूटी।
बता दें की पटना गया मुजफ्फरपुर सहित कई अन्य शहरों में छोटे उम्र के नाबालिग बच्चों को अक्सर बाइक चलाते देखा जाता है। परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। नियमों के आदेश को सभी जिलों को भेजा गया है और उस पर अमल लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों की ड्यूटी नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने में लगाई जाएगी।