UP में स्कूल बंक करके छात्र छात्रा पार्क और मॉल कि नहीं कर पाएंगे सैर,लागू हुआ यह नया नियम
UP में स्कूल बंक करके छात्र छात्रा पार्क और मॉल कि नहीं कर पाएंगे सैर,लागू हुआ यह नया नियम
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्रा स्कूल बंद करके पार्क मॉल या फिर किसी भी सार्वजनिक जगहों पर घूम नहीं पाएंगे।उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है।
जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश नहीं दिया जाए।स्कूल
ड्रेस में नहीं मिलेगी अन्य जगहों पर एंट्री
पत्र में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित मामलों में उचित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है।
आपको बता दें कि इसी के साथ आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनके संरक्षण के अतिक्रमण का स्वत संज्ञान लेने का पूरा अधिकार भी है।
आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के द्वारा स्कूल के समय विद्यालय न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, पार्क, मॉल आदि जगहों पर समय बिताया जाता है। आपको बता दें कि इन परिस्थितियों में कई तरह की घटनाएं घट जाती है जिसे रोकने के लिए यह नया नियम बनाया गया है।
आयोग की सदस्य ने जारी किया आदेश-
सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी जिले में स्कूल यूनिफॉर्म में किसी भी छात्र छात्रा को सार्वजनिक जगह पर एंट्री ना दी जाए।
आयोग ने एक सप्ताह में इस पर कार्यवाही करते हुए पुनः अवगत कराने के लिए भी कहा है। इस पत्र को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चतुर्वेदी की ओर से जारी किया गया है।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छात्र-छात्राएं स्कूल कॉलेज बंद करके पार्क मॉल या फिर किसी सार्वजनिक जगहों पर घूमने चले जाते हैं इसे रोकने के लिए यह नया नियम बनाया गया है। इस नए नियम के तहत अब स्कूल बंद करके जगह-जगह जाने वाले छात्र-छात्राओं को रोका जाएगा।
- Telegram पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here