सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है –
सेवा का अधिकार अधिनियम क्या है –
उत्तर- सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त, 2011 से बिहार में लाग हुआ। यह कानून बिहार सरकार के विभागों में हर काम के लिए समय-सीमा तय करता है। सभी विभागों को समय सीमा के अंदर संबंधित कामों का निपटारा करना है। समय-सीमा के अंदर नहीं काम करने वाले कर्मियों से प्रतिदिन 2050 रु० के हिसाब से न्यनतम 500 रु० और अधिकतम 5000 रु०. तक दंड वसूला जाएगा।