‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दी गयी अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए।
‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दी गयी अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर— शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में धारा 24 के अनुसार अध्यापकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया है। इनकी पूर्ति न करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। शिक्षक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का वर्णन इस प्रकार किया गया है—
(1) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता तथा समय पालन।
(2) समय सीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।
(3) विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना।
(4) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना और उनके अनुरूप आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पठन-पाठन कराना, माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना ।
(5) धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्राईवेट ट्यूशन तथा प्राईवेट रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकता।
(6) धारा 30 (2) के अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
(7) धारा 29 (2) के अनुसार शाला में बच्चों को गतिविधि आधारित प्रतिक्रियाओं एवं बाल केन्द्रित गतिविधियों के माध्यम से पठन-पाठन कराया जाएगा।
अधिनियम की अनुसूची में पठन-पाठन का समय भी निर्धारित किया जाएगा।
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