ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें।
ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें।
उत्तर- विहार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को निपटाने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। ग्राम कचहरी में एक सरपंच होता है, जो ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और ग्राम पंचायत में प्रत्येक 500 की आबादी पर एक पंच का निर्वाचन वयस्क मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच एवं पंच की चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण व्यवस्था ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार होता है। प्रत्येक कचहरी का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्षों के लिए होता है। इस तरह सरपंच एवं पंचों का कार्य अवधि ग्राम कचहरी के कार्यकाल तक होता है। इसमें पहले सरपंच या पंच स्वयं स्वेच्छा से जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देकर पद त्याग कर सकता है या उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है।
ग्राम कचहरी की दीवानी एवं फौजदारी दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। दस हजार रुपये तक के दीवानी मुकदमें सुनने का अधिकार ग्राम कचहरी को प्राप्त है। फौजदारी मामले में ग्राम कचहरी को अधिकतम तीन माह की सजा तथा एक हजार रुपये तक जुर्माना और उसका उल्लंघन होने पर अधिकतम 15 दिनों का साधारण कारावास देने का अधिकार है। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र होता है जो सरपंच के कार्यों में सहयोग देता है, जबकि न्याय सचिव ग्राम कचहरी के कागजातों को संभालता है।