बिहार में क्यों बंद होंगे लाखों सिम, नौ से अधिक यूज करने वालों को 90 दिन की मोहलत

बिहार में क्यों बंद होंगे लाखों सिम, नौ से अधिक यूज करने वालों को 90 दिन की मोहलत

बिहार में नौ से अधिक सिम रखने वाले उपभोक्ताओं का दसवां या उसके बाद वाले सभी नंबर बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे 27.55 लाख नंबर चिह्नित किए गए हैं। दूर संचार विभाग ने ये नंबर चिह्नित किए हैं। फिलहाल विभाग ने इन उपभोक्ताओं को जानकारी देकर नौ सिम चयन करने का विकल्प दिया है। अगर उपभोक्ता इसकी जानकारी नहीं देंगे तो दूर संचार विभाग नौ सिम के बाद रेंडमली बाकी के सिम को बंद कर देगा।

बता दें कि साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए दूर संचार विभाग यह कार्रवाई करने जा रहा है। राज्य में पांच हजार से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास पांच से छह हजार सिम हैं।

वहीं हजारों उपभोक्ताओं के पास नौ से ज्यादा सिम हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित करने के बाद फिलहाल 90 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान अगर उपभोक्ता अपने दसवें सिम या उसके बाद के सिम को बंद नहीं करते हैं तो विभाग खुद ही सिम को ब्लॉक कर देगा।

सरकारी के तीन लाख तो निजी कंपनियों के 24 लाख सिम हैं

बता दें कि जिन उपभोक्ताओं को पकड़ा गया है, उनके अलग-अलग कंपनी के सिम है। जहां सरकारी कंपनी के तीन लाख, वहीं निजी कंपनियों के 24 लाख सिम हैं। दूर संचार विभाग ने संबंधित कंपनियों को भी इसकी जानकारी दी है। संबंधित कंपनी को भी अपने उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी देनी है। नब्बे दिन के अंदर इन उपभोक्ताओं के सिम पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

नौ से अधिक सिम के इस्तेमाल पर है रोक

कोई भी उपभोक्ता अब नौ से अधिक सिम नहीं रख सकते हैं। इसके लिए दूर संचार मंत्रालय (भारत सरकार) ने सूचना भेज दी है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है, जिनके पास नौ से अधिक सिम है। इन सिम को हटाने की काईवाई की जाएगी। बता दें कि पहले सिम रखने के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं थी।

धीरे-धीरे इसका फायदा साइबर अपराधी उठाने लगे। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई सिम लेकर साइबर ठगी में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसे देखते हुए सरकार ने सिम की संख्या निर्धारित कर दी है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से साइबर ठगी पर लगाम करने में मदद मिलेगी।

दूर संचार विभाग बिहार और झारखंड के महानिदेशक, बाबू राम ने कहा कि राज्य के 27 लाख से अधिक मोबाइल नंबर को बंद किया जाएगा। ये ऐसे उपभोक्ता है जिनके पास नौ से ज्यादा सिम कार्ड हैं। किसी भी उपभोक्ता को नौ से अधिक सिम रखने की अनुमति नहीं है।

Source – Hindustan

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