निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं को लिखिए |
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं को लिखिए |
उत्तर – निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—
(1) भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु के मध्य आने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
(2) इन बच्चों की स्कूल फीस के साथ-साथ यूनिफार्म, बुक्स, परिवहन या मिड डे मील जैसी चीजों पर भी शून्य खर्च होगा।
(3) कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकेगा। प्रत्येक 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम-से-कम दो प्रतिशत शिक्षक होंगे ।
(4) निजी स्कूलों में कैपिटेशिन फीस और बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबन्ध होगा।
(5) सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनके इलाके का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए।
(6) बच्चों को घर से एक किमी. के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा।
(7) शिक्षा विभाग के लोग घर-घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करेंगे।
(8) अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को स्कूल भेजें।
(9) बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जाएगा, न निकाला जाएगा और न ही बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।
(10) आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों में कक्षा 1 से दाखिला लेने के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण ।
(11) विकलांग, मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी।
(12) शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का पालन करना आवश्यक होगा।
(13) जिन स्कूलों की आधारभूत संरचना ठीक नहीं है, उन्हें तीन वर्ष के अन्दर उसे ठीक करना होगा अन्यथा उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
(14) यह कानून स्कूलों में शिक्षक और छात्रों के अनुपात को सुधारने की बात करता है। अभी तक कई स्कूलों में सौ-सौ बच्चों पर एक ही शिक्षक है। लेकिन, इस कानून में प्रावधान है कि एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। हालांकि, यह कोठारी आयोग की अनुशंसा 130 से कम है।
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