भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर- भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –

(i) लिखित एवं विशाल संविधान- भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 450 (444) के आसपास अनुच्छेद, 22 भाग एवं 17 अनसचियाँ हैं। इसकी विशालता का अंदाजा दूसरे देशों के संविधान से तुलना करने पर लगता है, जैसे—संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 तथा चीन के संविधान में 106 अनुच्छेद ही है।

(ii) कठोर एवं लचीलापन- भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है कठोरता एवं लचीलापन का अद्भुत मेल। यह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संशोधन द्वारा समय-समय पर और लचीला बनाया गया है तथा बनाया भी जा सकता है, जैसे—नयेराज्यों का निर्माण, राज्यों में विधान परिषद् की स्थापना, या समाप्ति लचीलापन का ही उदाहरण है। दूसरा अनुच्छेद हैजिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है।

(iii) संघात्मक और एकात्मक शासन का समन्वय- भारतीय शासन की अन्य व्यवस्था संघात्मक लक्षण है, जैसे-केन्द्र व राज्यों में शक्ति बँटवारा, लिखित कठोर और सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च न्यायपालिका, जो संविधान की रक्षा और व्यवस्था कर सके।

(iv) संसदीय प्रणाली- भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता संसदीय प्रणाली भी है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का अध्यक्ष नाममात्र का होता है और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास होती हैं तथा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है।

(v) मौलिक अधिकार- यह भी भारतीय संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए दिए जाते हैं और इनके माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है। अमेरिका के समान भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित छह मौलिक अधिकार दिए गए है –

(क) समानता का अधिकार,
(ख) स्वतंत्रता का अधिकार, ,
(ग) शोषण के विरुद्ध अधिकार,
(घ) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
(ङ) संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ‘
(च) संविधानिक उपचार का अधिकार,

(vi) नीति निर्देशक तत्त्व- भारत में सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान के भाग iv में अनुच्छेद-36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्त्व का वर्णन है। ये नागरिकों के अधिकार नहीं हैं और न इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है।

(vii) वयस्क मताधिकार- यह भी संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। विश्व के अन्य किसी देश में वयस्क मताधिकार एक साथ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इंगलैंड व स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह अधिकार बहुत बाद में दिया गया। वयस्क मताधिकार का अर्थ है—18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार। भारतीय संविधान की उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एकऐसा संविधान तैयार किया है, जो भारत को लोकहितकारी तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है।

Ajit kumar

Sub Editor-in-Chief at Jaankari Rakho Web Portal

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