यू.पी.पी.एस.सी. 2018 मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन हल प्रश्न-पत्र- 2

यू.पी.पी.एस.सी. 2018 मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन हल प्रश्न-पत्र- 2

खंड – अ
1. कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है ? 
उत्तरः कश्मीर पर मध्यस्थता के खिलाफ भारत की स्थिति कई कारणों से दृढ़ हुई है: संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस द्वारा मध्यस्थता के रूप में 1950 के दशक के बाद से भारत-पाक मुद्दे को हल करने में विफल रहा है।
भारत खुद को एक क्षेत्रीय नेतृत्व के रूप में देखता है और उसे अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने में किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है ।
अपनी मजबूत सैन्य शक्तियों के साथ भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने 70 साल पुराने संघर्ष में तीसरे पक्ष को लाने से कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं देखा है।
शिमला समझौता – 1972 ने दोनों देशों के बीच भविष्य की मध्यस्थता के किसी भी विचार से दूर रखा है। समझौते के अनुसार, दोनों देशों ने ‘द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को निपटाने का संकल्प लिया’।
लाहौर घोषणा – 1999 में भी कश्मीर मुद्दे की प्रकृति की पुष्टि की गई है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के पास दो अधिकार क्षेत्र हैं
1. विवादास्पद अधिकार क्षेत्र : यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानूनी प्रकृति के विवाद का निर्णय करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। विवादास्पद क्षेत्राधिकार के तहत केवल राज्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं और स्वयं को पेश कर सकते हैं। अधिनियम का अनुच्छेद 35 उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके तहत राज्य न्यायालय का उपयोग कर सकते हैं।
2. सलाहकार अधिकार क्षेत्र : चूंकि सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICJ के समक्ष किसी मामले के पक्षकार नहीं हो सकते हैं, ऐसे संगठनों के लिए सलाहकार प्रक्रिया उपलब्ध है। यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के पांच अंगों, पंद्रह विशिष्ट एजेंसियों और एक संबंधित संगठन के लिए उपलब्ध है। हालांकि विवादास्पद कार्यवाही के आधार पर, सलाहकार कार्यवाही में भिन्न विशेषताएं होती हैं, जो सलाहकार प्रक्रिया की विशेष प्रकृति और उद्देश्य से उत्पन्न होती हैं।
3. उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। 
उत्तरः किसानों और कृषि क्षेत्र की चुनौतियां और समस्याएं:
> उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण धीमा रहा है।
> उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था कम उत्पादकता और उचित बुनियादी ढाँचे की कमी से जूझ रही है।
> 75 प्रतिशत से अधिक भूमि जोत का आकार एक हेक्टेयर से कम है। लगभग आधे छोटे किसान ऋणी हैं।
> कुल योजना परिव्यय में कृषि में सार्वजनिक निवेश की गिरावट, मंद सकल पूंजी निर्माण और कृषि की गिरती हिस्सेदारी |
> उचित बुनियादी ढांचे और उचित विपणन चैनलों की कमी।
सुधार के उपाय:
> खुला बाजार: किसान अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए । |
> भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण
 > प्रधान कृषि भूमि के संरक्षण के लिए विशेष कृषि क्षेत्र ।
> अनिवार्य वर्षा जल संचयन |
> अनिश्चित मौसम से निपटने के लिए आकस्मिक योजना।
> किसानों की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की जरूरत।
> जैव संसाधन प्रबंधन।
विशेष टिप्पणी : सरकार 2020 तक किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखती है। किसान सम्मान निधि, परम्परागत कृषि विकास योजना, e-NAM, प्रधान मंत्री बीमा योजना आदि जैसे विभिन्न उपाय निकट भविष्य में अच्छा परिणाम देने के लिए निर्धारित हैं।
4. चुनावी बान्ड क्या हैं? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है ?  
उत्तर: वित्त विधेयक, 2017 ने ब्याज मुक्त बैंकिंग उपकरणों के रूप में “चुनावी बॉन्ड” पेश किया। इसके बाद चुनावी बॉन्ड योजना 2018 पेश की गई ।
योजना के तहतः
चुनावी बॉन्ड को उस व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो ।
जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 A के तहत पंजीकृत केवल राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।
चुनावी बॉन्ड और राजनीतिक फंडिंग सिस्टम में पारदर्शिताः चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सरकार राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का दावा करती है, जिसमें ₹2,000 तक नकद दान शामिल है। हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार चुनावी बॉन्ड शेल कंपनियों के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के लिए काले धन को बढ़ावा देते हैं और भारत में राजनीतिक दलों के अनियंत्रित विदेशी फंडिंग की अनुमति देते हैं। राजनीतिक फंडिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाने में चुनावी बॉन्ड की भूमिका विवादास्पद है।
5. भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है? वर्णन कीजिए। 
उत्तरः स्वयं सहायता समूह (SHG) लोगों के छोटे समूह होते हैं (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) जो अपने संसाधनों और बचत को एक साथ जमा करते हैं।
SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच में काफी सुधार किया है। –
SHG द्वारा प्रदान किए गए ऋण गरीबों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक रहे हैं।
SHG ने ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद की है।
इसने महाजनों और जमींदारों जैसे शोषक अनौपचारिक ऋण स्रोतों की निर्भरता कम कर दी है।
स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं में उनके सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
SHG में लगी ग्रामीण महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार कम होती हैं और उनमें सामाजिक आवाज उठाने की अधिक क्षमता होती है।
अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देकर, स्वयं सहायता समूहों SHG ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।
विशेष टिप्पणी : भारत में SHG काफी सफल रहे हैं और अब एक अभियान के रूप में विकसित हुए हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, भारत में लगभग एक करोड़ SHG थे, जिनमें 12 करोड़ परिवार ₹23,324 करोड़ के साथ सम्मिलित थे।
6. प्रवासी भारतीयों का भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
उत्तर: प्रवासी भारतीय शायद दुनिया के सबसे बड़े, सबसे गतिशील और सबसे पुराने प्रवासी समुदायों में से एक है। वे भारत और जिस देश में रहते हैं, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है।
प्रवासी भारतीय भारत की विदेश नीति और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी उभर रहे हैं।
56 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रेषण के साथ विदेशी भारतीय भारत के विदेशी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था ने उनके लिए मार्ग खोल दिया है, जिससे कई विदेशी भारतीया निवेश से नए रास्ते तलाशने कौशल और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, समाजिक सेवा में लौट रहे हैं।
दुनिया भर में प्रवासी भारतीय की उपस्थिति ने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को मार को उत्प्रेरित किया है।
शीर्ष परामर्शदाता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय निर्वाजक हमारे व्यापार और
एफडीआई पहल को सुविधाजनक बनाते हैं। एनआरआई राष्ट्रीय बचत, पूंजी संचय और निवेश को मजबूत करके आंतरिक रूप से रोजगार पैदा करके भारतीय अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
विशेष टिप्पणी : ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2000 के अनुसार, भारत दुनिया भर में 175 मिलियन प्रबल प्रवासियों के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश है। विदेश में रह रहे भारतीयों से भारत को सबसे अधिक 578.6 बिलियन (भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%) प्राप्त हुआ है।
7. भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी (यू.एस.ए.) संघीय व्यवस्था से भिन्न है ? व्याख्या करें। 
उत्तर: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों सरकार के संघीय रूप के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। हालांकि दोनों सरकारों के कार्य करने के तरीके में कुछ अंतर है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति साझा की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राज्यों की सरकारों के बारे में कुछ नहीं कहता है। हालांकि राज्य सरकारें राष्ट्रीय सरकार की रचना को दर्शाती हैं।
भारत सहकारी संघवाद का मामला है जहां संघ और राज्यों के बीच शक्ति साझा की जाती है लेकिन किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। साथ ही संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। हालांकि संविधान द्वारा शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है।
भारतीय संघ केंद्र की ओर झुका हुआ है, इसलिए भारत को अर्ध- संघीय या एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों वाला महासंघ भी कहा जाता है।
विशेष टिप्पणी : ‘फेडरेशन’ शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। फिर भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार का संघीय रूप संविधान की मूल संरचना है।
8. राज्य सभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए, जो कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं । 
उत्तरः राज्य सभा या राज्य परिषद् भारत के द्विसदनीय संसद का उच्च सदन है। भारतीय संविधान के संघीय चरित्र के कारण राज्यों की परिषद् (राज्य सभा) को दो विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनका लोकसभा द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है:
1. राज्य सभा संसद को राज्य सूची (अनुच्छेद 249) में संलग्न विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।
2. राज्य सभा संसद को केंद्र और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा निर्माण के लिए अधिकृत कर सकती है (अनुच्छेद 312 ) ।
हालाँकि लोकसभा को कई शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका राज्यसभा द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उपर्युक्त बिंदु यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संवैधानिक प्रणाली में राज्य सभा की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी कि ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है।
9. भारत के आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। 
उत्तर: मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने में सहायक होती है कि उनका वोट लक्षित व्यक्ति को ही दिया गया है।
VVPAT मशीन उम्मीदवार के नाम और संबंधित चुनाव चिह्न वाली एक पर्ची को प्रिंट करती है और स्वचालित रूप से एक सील बॉक्स में छोड़ देती है। VPAT स्लिप की गिनती प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में यादृच्छिकता के साथ चुने गए मतदान केंद्र में की जाती है। चुनाव आयोग ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों की पृष्ठभूमि में वीवीपीएटी प्रणाली मतदाता के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ईवीएम के त्रुटि रहित होने के बारे में मतदाताओं में VVPAT पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाती है।
विशेष टिप्पणी : VVPAT प्रणाली को भारत के आम चुनाव 2019 में सभी 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पेश किया गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) को आदेश दिया कि प्रति सीट पांच मतदान केंद्र तक, वह VVPAT स्लिप को EVM काउंट से मिलान करे।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। 
उत्तर: भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण के रूप में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के पद के लिए प्रावधान प्रस्तुत करता है।
CAG भारत सरकार का एक प्रमुख पद है जो देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।
यद्यपि राष्ट्रपति CAG द्वारा नियुक्त किए गए संसद के दोनों सदनों से एक संबोधन पर ही हटाया जा सकता है।
CAG को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है।
वह भविष्य में किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होता है और उनका वेतन और अन्य सेवा शर्ते संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
CAG राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के खर्चों के बाहरी और आंतरिक ऑडिट के लिए जिम्मेदार शीर्ष प्राधिकरण है। वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है । वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।
विशेष टिप्पणी : CAG के कार्य हाल ही में दो प्रश्नों के संबंध में विवाद का विषय रहे हैं:
1. क्या CAG के पास क्षेत्राधिकार पर टिप्पणी करने और अर्थव्यवस्था का सुझाव देने का अधिकार है?
2. क्या CAG का ऑडिट औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तक बढ़ाया जाना चाहिए?
खंड – ब
11. अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी ? टिप्पणी कीजिए।
उत्तर: यूएस-तालिबान समझौते के तहत अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का भारत के लिए दूरगामी परिणाम है। चाहे वह हामिद करजई शासन हो या वर्तमान अशरफ गनी सरकार, अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकारों के साथ भारत का हमेशा उत्कृष्ट संबंध रहा है, किन्तु पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध की पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान में अस्थिरता भारत के लिए चिंता का कारण है।
इस्लामाबाद चाहता है कि भारत अफगानिस्तान से अपनी उपस्थिति वापस ले। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका द्वारा प्रायोजित शांति वार्ता का समर्थन इस उम्मीद में किया है कि नए राजनीतिक संरचना में तालिबान को बड़ी हिस्सेदारी मिले। इस्लामाबाद का उद्देश्य भारत के पंखों को कतरना है और अफगानिस्तान में अपने हितों को वापस लेना है। अफगानिस्तान से अमेरिका के पीछे हटने का मतलब है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देना । जब तक कि सत्ता साझाकरण व्यवस्था पर काम नहीं किया जाता है, यह नहीं होना चाहिए, जिसकी संभावना कम लगती है।
नई दिल्ली हमेशा से अमेरिका और नाटो सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के खिलाफ रही है, कारण यह है कि भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका है। पिछले एक दशक में भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लाखों डॉलर का निवेश किया है। अफगानिस्तान में आतंकी समूहों के सक्रियता के अलावा कश्मीर घाटी में संभावित रूप से खलबली मच सकती है।
12.  OBOR के आलोक में भारत-चीन सम्बन्धों की प्रकृति की विवेचना कीजिए | 
उत्तर : वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल चीन की विदेश नीति और घरेलू आर्थिक रणनीति का केंद्र बिंदु है | OBOR में दो परियोजनाएँ शामिल हैं:
1. स्थलीय सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट (SREB)
2. समुद्री रेशम मार्ग (MSR)
भारत-चीन संबंधों में OBOR विवाद का कारण बन गया है। भारत ने चीन की वाणिज्यिक पहलों को अपनी सामरिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है जो अक्सर भारत के हितों के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। भारत इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ चीनी नेतृत्व वाली पहलों के रणनीतिक प्रभाव के बारे में चिंतित है।
OBOR से जुड़े गलियारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भारत के रणनीतिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। वे भारत की महाद्वीपीय और समुद्री सीमाओं के करीब हैं और इसके सुरक्षा हितों और रणनीतिक वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। नई दिल्ली ने क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर चिंताओं के कारण चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का विरोध किया।
भारत को अपने पड़ोसियों के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी व्यवस्था की पेशकश करने के लिए इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ काम करना होगा। नई दिल्ली को अपने रणनीतिक लक्ष्यों की रक्षा करने और दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बने रहने के लिए चीन के नेतृत्व वाली कनेक्टिविटी पहलों का विकल्प प्रदान करने के लिए तत्काल एक संरचित ढांचे की आवश्यकता है।
विशेष टिप्पणी : इन गलियारों के माध्यम से भारत के नजदीक पड़ोसियों के साथ चीन की दोस्ती क्षेत्र में मौजूदा शक्ति गतिशीलता को बदलने की भय पैदा करती है। नई दिल्ली के लिए एक प्रमुख चिंता यह है कि बीजिंग अपने सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थिति का उपयोग करेगा। हालिया उदाहरण में से एक रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाह हंबनटोटा है, जिसे 2017 में श्रीलंका सरकार को चीन को निन्यानबे वर्षों के लिए पट्टे पर देने के लिए मजबूर किया गया था।
13. धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू-कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है ? चर्चा कीजिए।
उत्तरः जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् जम्मू-कश्मीर (विधायिका के साथ) और लद्दाख ( विधायिका के बिना) में विभाजित किया है।
नई व्यवस्था से नई दिल्ली को कानून और व्यवस्था पर सीधे नियंत्रण के अलावा स्थानीय प्रशासनिक नियंत्रण भी मिलेगा।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय ने जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिति में फेरबदल के लिए एक वास्तविक अवसर दिया है।
अब भारत के पास कश्मीर के मुद्दे को भारत के “आंतरिक” मामले के रूप में महत्व देने के अधिक कारण हैं।
सरकार जम्मू-कश्मीर विधानसभा के परिसीमन का इरादा रखती है और जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के दायरे और आकार में बदलाव लाएगी ।
धारा 370 और क्षेत्र में विकासः
जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक प्रावधान को अक्सर जम्मू-कश्मीर को बर्बाद करने, हिंसा को बढ़ावा देने, इसके विकास को रोकने और उचित स्वास्थ्य देखभाल और उद्योगों को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
धारा 370 के निरसन ने क्षेत्र को सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर स्थापित किया है। अब केंद्र की सभी प्रमुख योजनाओं को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों में लागू किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, बागवानी, कौशल विकास आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज दिया है।
कुछ ही महीनों में लगभग पंद्रह हजार युवाओं को बिक्री और ग्राहक सेवा और आतिथ्य सेवा में नौकरी दी गई है।
घाटी में पर्यटकों की संख्या में हाल के दिनों में भी बढ़ोतरी देखी गई है।
विशेष टिप्पणी : 2020 में जम्मू-कश्मीर में बिना किसी बड़ी हिंसा के स्थानीय निकाय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इसके अलावा अनुच्छेद 370 के बाद, प्रथम चुनाव में लोगों की भारी भागीदारी देखी गई, जो साबित करती है कि घाटी में चीजें बड़ी तेजी
से सामान्य हो रही हैं। धारा 370 को निरस्त करने के तुरंत बाद लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटा दिया गया है और सभी क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कोष को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30.757 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
14. नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। 
उत्तरः योजना आयोग के स्थान पर 2015 में स्थापित नीति आयोग, भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। इसकी स्थापना भारत के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए किया गया था।
इसकी स्थापना राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ लाने के लिए एक मंच के रूप में सेवा करना है, इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
नीति आयोग के कार्यः
> राज्यों को राष्ट्रीय नीति के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्षम करना।
> उचित समन्वय और सामंजस्य में राज्य सरकार के साथ काम करना ।
> राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आर्थिक रणनीति और नीतिगत कार्य सुनिश्चित करना ।
> राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना ।
> विशेष क्षेत्र विशेषज्ञता और अच्छे सुशासन के उपायों का संग्रह करना।
> अंतर – क्षेत्रीय, अंतर – विभागीय, अंतर-राज्य के साथ-साथ केंद्र-राज्य के मुद्दों के आपसी समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
> नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना प्रदर्शन और मूल्यांकन के ट्रैकिंग के माध्यम से उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना।
हाल ही में प्रधान मंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है जबकि राजीव कुमार उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे; वी. के. सारस्वत, रमेश चंद और वी. के. पॉल पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे । गृह मंत्री के अलावा, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री पदेन सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।
15. गरीबी एवं भुखमरी से सम्बन्धित मुख्य मुद्दे क्या है ? 
उत्तर : स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए गरीबी में आय और उत्पादक संसाधनों की कमी शामिल है। इसकी अभिव्यक्तियों में भूख और कुपोषण, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक भेदभाव और उन्मूलन के साथ-साथ निर्णय लेने में भागीदारी की कमी शामिल है।
गरीबी का मुख्य परिणाम भूख है और इसकी गंभीरता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि लाखों बच्चे भूख से संबंधित कारणों से मरते हैं।
भारत में कुपोषण की घटना दुनिया में उच्चतम स्तरों में से एक है और खाद्य उत्पादन में विकास के बावजूद भारत बाल कुपोषण की तीव्र समस्या का सामना कर रहा है। लिंग, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पहचान में असमानता के कारण बच्चों की बुनियादी शिक्षा तक पहुंच नहीं है, जिससे वे गरीबी और भुखमरी की चपेट में हैं। भारत में गरीबी और भुखमरी मुख्य रूप से अनुचित सरकारी नीतियों और धनी समुदाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दुरुपयोग के कारण है। भारत में गरीबी और भुखमरी के पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं :
> जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर
> कृषि में कम उत्पादकता
> संसाधनों का अल्प उपयोग
> आर्थिक विकास की कम दर
> आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव
> व्यापक बेरोजगारी
> अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा
> बीमार शिक्षा प्रणाली
> सामाजिक और धार्मिक कारक
16.  ई-गवर्नेन्स को स्पष्ट कीजिए। ई-गवर्नेन्स की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए। इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियाँ क्या है ?
उत्तर: ई-गवर्नेस को सरकारी सेवाओं, सूचनाओं के आदान-प्रदान, लेन-देन, पहले से मौजूद सेवाओं और सूचना पोर्टलों के एकीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
> ई-प्रशासन के लाभ निम्न हैं:
> नागरिकों को बेहतर सेवा वितरण |
> पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करना ।
> सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।
> सरकार के भीतर अर्थात केंद्र-राज्य या अंतर राज्यों के बीच दक्षता में सुधार करना ।
> व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार।
ई-गवर्नेस वर्तमान युग में सार्वजनिक सेवा का एक शक्तिशाली साधन है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्न हैं:
> लाल फीताशाही में कमी लाना।
> इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का प्रावधान; जैसे- G2C, G2B, G2E आदि ।
> ई-गवर्नेस के साधनों का उपयोग करके कोई भी सरकार के साथ अपने विचार साझा कर सकता है।
> अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं तक पहुंच
> आर्थिक विकास |
> असमानता को कम करना ।
भारत में ई-गवर्नेस के तहत किए गए कुछ प्रमुख उपक्रम हैं: MyGov, DigiLocker, e-Hospital – Online Registration Framework (ORF), DARPAN, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP), PRAGII (प्रो-एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन), कॉमन सेवा केंद्र, जीवन प्रचार, राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (NeGP ) ।
भारत में ई-गवर्नेस के समक्ष चुनौतियां:
> देश भर में भाषाई विविधता ।
> कम साक्षरता दर ।
> कम आईटी साक्षरता
> अनुप्रयोगों की मान्यता।
> सरकारी वेबसाइटों की उपयोगकर्ता सहभागिता ।
> सेवाओं तक आसान पहुँच का न होना ।
> सरकार द्वारा प्रदत्त प्रौद्योगिकियों पर विश्वास ।
> लोगों में जागरूकता की कमी।
> सेवाओं की लागत ।
17.  2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया है। इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं? विश्लेषण करें। 
उत्तर: अपने मानसून सत्र में, भारतीय संसद ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया।
मूल कानून, सरकार को “ आतंकवादी संगठन ” के रूप में आतंकवाद के कृत्यों के लिए प्रतिबद्ध या भाग लेने वाले संगठन को नामित करने का अधिकार देता है। संशोधन विधेयक ने धारा 35-38 में केवल “संगठनों” को “संगठनों” या व्यक्तियों के साथ बदल दिया है, जो आतंकवादियों के रूप में नामित करते हैं।
अब एक व्यक्ति सरकार को संतुष्ट करने के लिए समीक्षा की मांग करेगा कि व्यक्ति आतंकवादी नहीं है।
आतंकवादी के रूप में राजपत्र से गैर- अधिसूचित होने के लिए, एक व्यक्ति केंद्र सरकार को एक आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो व्यक्ति सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति द्वारा समीक्षा की मांग कर सकता है।
कानून, हालांकि, सरकार के लिए इस तरह की एक समिति या समिति के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए आवेदन की समय सीमा तय नहीं करता है। मानसून सत्र में भी भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, पारित किया। 2019
संशोधन विधेयक ने सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को बदल दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार CIC और अन्य IC पांच साल की अवधि के लिए पद संभालेंगे । परन्तु संशोधन इस प्रावधान को हटाता है और कहता है कि केंद्र सरकार सीआईसी और आईसी के लिए कार्यकाल की सूचना देगी।
संशोधन में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य CIC और IC की सेवा के वेतन, भत्ते, अन्य नियम और शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
18. भारत के संविधान में समानता के मूलाधिकार की समीक्षा कीजिए।
उत्तरः भारत का संविधान, भाग III में परिभाषित मौलिक अधिकारों को संहिताबद्ध करता है। एक ऐसा अधिकार समानता का अधिकार है जो 14 से 18 के अनुच्छेदों के तहत संरक्षित है।
अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। यह मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।
अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हालाँकि, भेदभाव के इस सामान्य नियम के तीन अपवाद हैं। राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है।
1. महिलाओं और बच्चों के लिए |
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ।
3. नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए।
अनुच्छेद 16 राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर कोई भी नागरिक किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके प्रयोग को मना करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी योग्यता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है और राज्य को सैन्य या शैक्षणिक भेद को छोड़कर किसी भी उपाधि को प्रदान करने से रोकता है।
विशेष टिप्पणी : कानून के समक्ष समानता का नियम पूर्ण अधिकार नहीं है और इसके अपवाद हैं। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल कुछ छूट का उपयोग करते हैं। पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि नहीं हैं।
19. भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
उत्तरः यह आगे के संघर्ष को रोकता है और पक्षों के बीच अच्छे संबंध को बनाए रखता है। वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र की अवधारणा विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। यह एक ऐसी विधि है जो व्यक्तियों और समूह को सहयोग, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाती है और शत्रुता को कम करने का अवसर प्रदान करती है।
ADR अपनी विविध तकनीकों के साथ भारत में अदालतों में लंबित मामलों के निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ADR मध्यस्थता, सुलह, बातचीत और लोक अदालतों सहित निपटान के विभिन्न तरीके प्रदान करता है।
ADR की स्थापना मौलिक अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 14 और 21 में की गई है जो कानून के समक्ष समानता और जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 में मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता या लोक अदालत का प्रावधान है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित है।
वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभ:
> लोग अदालतों की तुलना में कम समय में अपने विवाद को हल कर सकते हैं।
> यह बहुत सारा धन को बचाता है जो मुकदमेबाजी प्रक्रिया में व्यय होता है।
> ADR अदालतों की तकनीकी से मुक्त है।
> लोग, अदालत के कानून के भय के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
> हमेशा रिश्ते बहाल करने की संभावना होती है क्योंकि पक्ष एक ही मंच पर एक साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
20. भारत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। 
उत्तर: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का उद्भव दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, 1941 से हुआ है। बाद में CBI की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिशों पर गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। वर्तमान में CBI को कार्मिक मंत्रालय में संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है।
सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है।
सीबीआई की संरचनाः सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसे विशेष निदेशक या एक अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें कई संयुक्त निदेशक, उप निरीक्षक जनरल, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी सामान्य पुलिस बल होते हैं।
सीबीआई के निदेशक को सीवीसी अधिनियम, 2003 द्वारा कार्यालय में दो साल के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। सीबीआई के निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के कार्य:
> CBI भारत सरकार की मुख्य जाँच एजेंसी है ।
> इसकी मुख्य भूमिका भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासन में अखंडता बनाए रखना है।
> यह भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों में CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग) की देखरेख में काम करता है।
> एक गंभीर प्रकृति के अपराधों की जांच करता है जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होते हैं ।
> विभिन्न राज्य पुलिस बलों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना ।
> अपराध के आंकड़ों को तैयार करना और आपराधिक जानकारी प्रदान करना।
> INTERPOL के साथ पत्राचार हेतु भारत का प्रतिनिधित्व करना ।
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