Bihar Board Class 9Th Social Science chapter 6 लोकतांत्रिक अधिकार Solutions | Bseb class 9Th Chapter 6 लोकतांत्रिक अधिकार Notes
Bihar Board Class 9Th Social Science chapter 6 लोकतांत्रिक अधिकार Solutions | Bseb class 9Th Chapter 6 लोकतांत्रिक अधिकार Notes
1. निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है ?
(a) समानता का अधिकार
(b) विदेश घुमने का अधिकार
(c) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर— (b)
2. मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है ?
(a) राष्ट्रपति
(b) प्रधानमंत्री
(c) न्यायाधीश
(d) सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय
उत्तर— (d)
3. भारत का संविधान इनमें से कौन-सा अधिकार देता है, ?
(a) काम का अधिकार
(b) निजता का अधिकार
(c) अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार
उत्तर— (c)
4. समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?
(a) अनुच्छेद 19 – 22 में
(b) अनुच्छेद 14 -18 में
(c) अनुच्छेद 352 में
(d) अनुच्छेद 370 में
उत्तर— (b)
5. शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है ?
(a) शून्य से 14 वर्ष
(b) 6 से 14 वर्ष
(c) 6 से 18 वर्ष
(d) 5 से 10 वर्ष
उत्तर— (b)
6. इनमें कौन-सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है ?
(a) समता का अधिकार
(b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) जीवन का अधिकार
(d) अधिकारों की संख्या
उत्तर— (d)
7. वर्तमान में कुल मोथ्लक संपत्ति का अधिकार कितनी है ।
(a) 5
(b) 6
(c) 7
(d) 10
उत्तर— (b)
प्रश्न- किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है ?
उत्तर— सम्पत्ति के अधिकार को ।
प्रश्न- मौलिक अधिकार क्या है ? भारत का संविधान हमें कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं ?
उत्तर— वे अधिकार जो हमें जन्म के साथ ही मिला है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, मौलिक अधिकार कहलाते है।
भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं ।
(i) समानता का अधिकार
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार
(iii) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(iv) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
(v) शोषण के विरूद्ध अधिकार
(vi) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
प्रश्न- किन अवस्थाओं में मौलिक अधिकार स्थगित किये जा सकते हैं ?
उत्तर— राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से अथवा आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार जैसे- स्वतंत्रता का अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। दंगे की स्थिति में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोग को इकट्ठे रहने की या स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जाती है ।
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