उपभोक्ताओं के निवारण के अधिकार का क्या अभिप्राय है ?

उपभोक्ताओं के निवारण के अधिकार का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर – प्रत्येक उपभोक्ता को निवारण का अधिकार प्राप्त है जिसके अंतर्गत उसके हितों की रक्षा होती है। यह अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को यह आश्वासन देता है कि खरीदी गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की नहीं है तो उसे मुआवजा दी जाए। इसके लिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है की शोषण के विरुद्ध वह निवारण हेतु उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर न्याय प्राप्त कर सके।

Ajit kumar

Sub Editor-in-Chief at Jaankari Rakho Web Portal

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