सूचना के अधिकार कानून से आप क्या समझते हैं ? समझावें।

सूचना के अधिकार कानून से आप क्या समझते हैं ? समझावें।

उत्तर – सूचना के अधिकार का अर्थ है – कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ई-मेल द्वारा निर्गत आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ों आदि के रूप में ऐसी प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो। यह वर्ष 2005 में एक कानून के तहत पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो तो वह लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर और विशेष परिस्थिति में 48 घंटों के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाया जाता है। यदि कोई पदाधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यह आम जनता के हाथों में एक बड़ी शक्ति है जो लोकतंत्र की स्वच्छ छवि को दर्शाता है।

Ajit kumar

Sub Editor-in-Chief at Jaankari Rakho Web Portal

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