शिक्षा के लिए ‘ संवैधानिक प्रावधान’ से आप क्या समझते हैं ? बताइये ।
शिक्षा के लिए ‘ संवैधानिक प्रावधान’ से आप क्या समझते हैं ? बताइये ।
उत्तर— भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ सभी जाति समाज तथा धर्मों को एक समान अधिकार है किन्तु राष्ट्र के सभी वर्ग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जब वे शिक्षित है। इस स्थिति को समझकर भारतीय संविधान में विशेष शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान किये हैं।
हमारे भारतीय संविधान में तीन सूचियाँ तैयार की गयी हैं, जिनके अनुसार संघ एवं उनके अधीनस्थ शैक्षिक क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन की योजना प्रस्तुत की गयी है । यद्यपि संविधान में 1935 के ‘भारतीय सरकार अधिनियम’ को शब्दश: स्वीकार किया है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार को शिक्षा के प्रति जवाबदेह ठहराया गया है। किन्तु कुछ कार्य एवं उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार के प्रति भी सुनिश्चित किये गये हैं।
संविधान की सप्तम अनुसूची (VII Schedule) की दूसरी सूची (II List) अर्थात् राज्य सूची के उपबन्ध – 11 में उद्धृत किया है— “शिक्षा विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबन्ध 63, 64, 65 एवं 66 और समवर्ती सूची के उपबन्ध 25 के अतिरिक्त एक राज्यीय विषय है । “
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