भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए दिए गए किन्हीं पाँच प्रावधानों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।
भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए दिए गए किन्हीं पाँच प्रावधानों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।
उत्तर— भारतीय संविधान में शिक्षा– भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए किए गये प्रावधानों में से पाँच प्रावधान निम्नलिखित है —
धारा 15 (1) – राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
धारा 15 (3) – स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने में धारा (50) के प्रावधान आड़े नहीं आयेंगे।
उच्च शिक्षा और शोध– जिन्हें केन्द्र सरकार स्वतन्त्र रूप से अपने अधीन रख सकती है। ये संघ सूची में 63, 64, 65, 66 उपबन्ध में वर्णित हैं ।
उपबन्ध 63 – इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जानने वाले संस्थान |
अनुच्छेद 371 ङ के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय, संसद में द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित कोई अन्य संस्था ।
उपबन्ध 64 – भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएँ और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएँ ।
उपबन्ध 65 – संघ के अभिकरण और संस्थाएँ जो (क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए है, जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है या (ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए है या (ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए है।
उपबन्ध 66 – उच्च शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण व शिक्षा सुविधाओं में समन्वय ।
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