“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ” की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ” की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जानेवाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वह निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के, को शामिल किया
जाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वस्तु या सेवा की गणवत्ता. परिणाम, क्षमता, शद्धता. मानक और मूल्य के बार म जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसे यह अधिकार भी है कि उसे जो वस्तु या सवा मिल रही है वह खतरनाक तो नहीं है, ताकि वह अपना बचाव कर सकें।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के निम्नलिखित विशेषताएँ हैं
(i) सुरक्षा का अधिकार
(ii) सूचना का अधिकार
(iii) चुनाव या पसंद करने का अधिकार
(iv) शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार
उपभोक्ता को शिकायत होने पर पहले शिकायत “जिला फोरम” में की जाती है। इसके बाद उपभोक्ता संतुष्ट न हो तो फिर मामले को “राज्य फोरम” फिर “राष्ट्रीय फोरम” में ले जाया जा सकता है। फिर भी उपभोक्ता संतुष्ट न हों तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर “उच्चतम न्यायालय” (Supreme court) में अपील कर सकता है।